Open Account In NPS : यदि आपने राष्ट्रीय पेंशन योजना ( National Pension Scheme ) के तहत खाता खोला है ! तो आपके पास PRAN कार्ड होना चाहिए ! अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं ! PRAN ( Permanent Retirement Account Number ), जो स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के लिए है ! 12 अंकों की संख्या है ! यह उन लोगों की पहचान करता है ! जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना ( NPS ) के लिए पंजीकरण कराया है ! केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को PRAN कार्ड ( PRAN Card ) के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा ! आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ पंजीकरण करके ऐसा कर सकते हैं !
Open Account In NPS

बता दें कि PRAN NPS ( National Pension Scheme ) अकाउंट दो तरह के होते हैं ! टीयर- I खाते गैर-निकासी योग्य हैं ! और सेवानिवृत्ति बचत के लिए अभिप्रेत हैं ! टीयर II खाते बचत खातों के समान हैं ! यह आपको अपनी बचत वापस लेने के लिए अधिकृत करता है ! हालांकि, इससे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है ! एनपीएस ग्राहक अपना कार्ड ( PRAN Card ) प्राप्त करने के बाद अपने प्रान की भौतिक प्रति प्राप्त कर सकते हैं ! कुछ मायनों में, PRAN ( Permanent Retirement Account Number ) एक विशिष्ट आईडी की तरह ही कार्य करता है ! नतीजतन, ग्राहक इसे बदलने में असमर्थ है ! आप ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से प्रान के लिए आवेदन कर सकते हैं !
प्रान कार्ड कैसे प्राप्त करे
PRAN ( Permanent Retirement Account Number ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों को जारी किया जाता है ! परिणामस्वरूप, PRAN कार्ड आवेदन फॉर्म वही है ! जो NPS ( National Pension Scheme ) सदस्यता के लिए उपयोग किया जाता है ! आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, रोजगार की जानकारी, नामांकन की जानकारी, ग्राहक योजना की जानकारी और एक पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) घोषणा की आवश्यकता होती है !
ऑनलाइन आवेदन निर्देश : Open Account In NPS
- आप एनएसडीएल या कार्वी की वेबसाइटों पर खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं !
- सीआरए को भारत में NPS ( National Pension Scheme ) खातों को बनाए रखने और खोलने का काम सौंपा गया है !
- ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके, आप अपने आधार या पैन कार्ड का उपयोग कर प्रान के लिए आवेदन कर सकते हैं !
- यदि आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करके प्रान के लिए आवेदन करते हैं, तो आप एनपीएस केवाईसी आधार ओटीपी प्रमाणीकरण के साथ प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं !
- आधार ओटीपी आधार डेटाबेस पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है !
- आपकी जनसांख्यिकीय जानकारी और फोटोग्राफ आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं ! ऐसे में आपका फॉर्म अपने आप भर जाता है !
- आपको सभी आवश्यक जानकारी ऑनलाइन पूरी करनी होगी !
- पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, आपको अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करना होगा ! यह 4kb से 12kb के फ़ाइल आकार के साथ jpeg/.jpg प्रारूप में होना चाहिए !
- अगर आप अपने आधार कार्ड पर फोटो बदलना चाहते हैं, तो आप इसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं !
- आपको अपने एनपीएस खाते ( NPS Account ) के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा !
- भुगतान प्रक्रिया पूरी होते ही आपका कार्ड बन जाएगा !
प्रान कार्ड को सक्रिय करने के चरण
- अपने कार्ड को सक्रिय करने के लिए, किसी दस्तावेज़ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने के लिए ई-हस्ताक्षर का उपयोग करें !
- यदि आपने आधार के साथ अपना कार्ड जनरेट किया है, तो ई-साइन/प्रिंट और कूरियर पेज पर जाएं और ‘ई-साइन’ विकल्प चुनें !
- उसके बाद, आपको PRAN कार्ड एक्टिवेशन के लिए एक OTP जनरेट करने के लिए अगले पेज पर निर्देशित किया जाएगा !
- प्रमाणीकरण के लिए, आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा !
- आधार ओटीपी का उपयोग पंजीकरण फॉर्म पर ई-हस्ताक्षर करने के लिए किया जाएगा !
- अपने कार्ड को सक्रिय करने के लिए, अब आपको फॉर्म की भौतिक प्रति सीआरए को भेजने की आवश्यकता नहीं है !
- ई-साइन सेवा 25.90 रुपये के सेवा कर के अधीन है !
ये कागजात हैं जरूरी : Open Account In NPS
PRAN ( Permanent Retirement Account Number ) के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ( PAN Card ) या स्थायी खाता संख्या होनी चाहिए ! इसके साथ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी, आपके बैंक पासबुक/कैंसल्ड चेक की स्कैन कॉपी, आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी और आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी जरूरी है ! NPS ( National Pension Scheme ) में खाता खोलने के लिए यह कागजात जरुरी है !
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