Link Two PF Account : अगर आप पीएफ खाताधारक हैं ! और आपके पास दो या दो से अधिक खाते हैं ! तो आपको पीएफ खाते ( PF Account ) का विलय कर देना चाहिए ! पीएफ खातों को मर्ज करने की प्रक्रिया आसान है ! और इसे घर बैठे ही ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है ! PF ( Provident Fund ) खातों को एक में मर्ज करने के बाद मिलने वाला ब्याज का पैसा ज्यादा होगा ! इसके लिए आपको EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) ऑफिस जाने की जरुरत नहीं है !
Link Two PF Account

इसके अलावा अगर आप अपने पीएफ खातों ( PF Account ) को मर्ज करते हैं ! तो आपको अलग-अलग खातों के लिए बार-बार लॉगिन या अपडेशन संबंधी काम करने की जरूरत नहीं होगी ! साथ ही आपका समय भी बचेगा ! EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) ऑफिस के अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी दो PF ( Provident Fund ) खातों को एक में मर्ज कर सकते हैं !
पीएफ अकाउंट को मर्ज करना क्यों जरूरी है
EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) के अनुसार,अगर आप किसी नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं ! और अपना पुराना UAN ( Universal Account Number ) नंबर देते हैं ! तो आपका पुराना अकाउंट ( PF Account ) नए अकाउंट के तहत लिंक नहीं हो सकता है ! इसका मतलब है कि पुराने PF ( Provident Fund ) खाते में जमा राशि नए खाते में जमा नहीं की जाएगी ! ऐसे में पुराने फंड को नए खाते में जोड़ने के लिए पीएफ खाते का विलय जरूरी है !
दो या दो से अधिक ईपीएफ खातों को कैसे लिंक करें : Link Two PF Account
- सबसे पहले EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) के आधिकारिक पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा !
- अब ऑनलाइन सर्विस के अंदर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ( PF Account ) को सेलेक्ट करें !
- आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी ! जिसमें आपके दोनों खातों की जानकारी दी जाएगी !
- पुराने PF ( Provident Fund ) खाते को नए खाते से जोड़ने के लिए आपको पुराने या नए नियोक्ता को प्रमाणित करना होगा !
- अपना पुराना सदस्य आईडी, पुराना पीएफ खाता नंबर और पुराना UAN ( Universal Account Number ) दर्ज करें और फिर विवरण प्राप्त करने के लिए टैब पर क्लिक करें !
- अब ओटीपी डालकर आगे बढ़ें, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी !
- वर्तमान नियोक्ता से स्वीकृति मिलने के बाद पुराने खाते का नए खाते में विलय कर दिया जाएगा !
इतने दिनों में बंद हो जाता है PF Account
अगर लंबे समय से आपके PF ( Provident Fund ) खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है या नहीं निकाला जा रहा है ! तो ईपीएफओ के मुताबिक इसे 36 महीने बाद बंद कर दिया जाएगा ! EPFO ( Employees Provident Fund Organisation )इसे नॉन-ऑपरेटिव कैटेगरी में रखेगा ! इसका मतलब है कि अब आपका पीएफ अकाउंट ( PF Account ) एक्टिव नहीं है !
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