ITR Filing – Last Date : वेतनभोगी लोग इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल करने को हमेशा एक चुनौती के रूप में लेते हैं ! इसके लिए वे किसी सीए फर्म या एकाउंटेंट से संपर्क करते हैं ! इसके लिए वे पैसे (फीस) भी देते हैं ! अक्सर जब आप लोगों को बताएंगे तो वे कहेंगे, हमें अपना आईटीआर फाइल करना है, कोई जानकार है जो ऐसा करता है ! लेकिन आपको बता दें, आप सिर्फ 5 मिनट में खुद से ITR फाइल कर सकते हैं !
ITR Filing – Last Date

दरअसल, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल करने की आखिरी तारीख बहुत करीब है ! आयकर विभाग ( Income Tax Department of India ) के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवम्बर 2022 है !
30 नवम्बर के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना : ITR Filing – Last Date
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस तारीख का जरूर ध्यान रखें ! क्योंकि 30 नवम्बर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि, जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा !
लेकिन देर से जुर्माना क्यों भरें, और इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने के लिए किसी के पीछे दौड़े आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ITR फाइल करने की प्रक्रिया बताते हैं ! इससे आपका पैसा भी बचेगा और समय सिर्फ 5 मिनट लगेगा !आयकर विभाग ( Income Tax Department of India ) में ITR फाइल करने से पहले जरूरी दस्तावेज जैसे पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की जानकारी और उसका प्रमाण/प्रमाण पत्र, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस अपने पास रखें !
आईटीआर फाइल करने का आसान तरीका (ई-फाइलिंग पोर्टल)
- सबसे पहले URL (https:// eportal.incometax.gov.in /iec/ foservices/#/ login) को ओपन करें !
- इसके बाद अपना User ID दर्ज करें और फिर Continue पर क्लिक करें, इसके बाद अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करें ! यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो आप पासवर्ड भूल गए का उपयोग करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं !
- सबसे पहले इस वेबसाइट में लॉग इन करें
- लॉग इन करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप ई-फाइल (ई-फाइल पर क्लिक करें) पर क्लिक करें ! इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनें !
- इसके बाद असेसमेंट ईयर 2021-22 को सेलेक्ट करें और फिर जारी रखें ! इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा ! इसमें आप ऑनलाइन की को सेलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्शन को सेलेक्ट करें !
- फिर आप ITR-1 (ITR-1) या ITR-4 में से कोई एक विकल्प चुनें और जारी रखें ! अगर आप वेतनभोगी हैं तो ITR-1 चुनें ! उसके बाद फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा ! इसके बाद ‘फिलिंग टाइप’ पर जाएं और 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें !
- इसके बाद आपके सामने सिलेक्टेड फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरकर सेव करते रहें ! बैंक खाता विवरण सही ढंग से भरें !
- यदि आप ऊपर ऑफलाइन मोड का चयन करते हैं, तो डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको अटैच फाइल का विकल्प दिखाई देगा, जहां अपना फॉर्म संलग्न करना है !
- अब ITR फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलेगा ! जहां आप अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं ! ऑफलाइन प्रक्रिया में फाइल को वेरिफाई करने के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें ! वहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें !
5 मिनट में हो जाएगा काम
इस तरह आप सिर्फ 5 मिनट में पूरी तैयारी के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल कर सकते हैं ! आयकर रिटर्न ( ITR ) दाखिल करने की प्रक्रिया ITR के सत्यापन के साथ समाप्त होती है ! इसे जमा करने के 120 दिनों के भीतर सत्यापित किया जाना है ! ऐसा न करने पर आपका ITR अमान्य हो जाएगा !
आयकर विभाग ( Income Tax Department of India ) के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए अब तक तीन करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं ! डेली ITR दाखिल किए जाने वाले आयकर रिटर्न की संख्या चार लाख से अधिक हो गई है. मंत्रालय ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं से अपना रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने को भी कहा है.
जागरूक कर रहा आयकर विभाग
आयकर विभाग ( Income Tax Department of India ) ई-मेल एवं एसएमएस भेजने के अलावा मीडिया अभियानों के माध्यम से करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक कर रहा है. विभाग ने अभी तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करें !
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