ITR CBDT Refund : आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड लगातार जारी किए जा रहे हैं ! आयकर विभाग की ओर से पिछले दिनों दी गई जानकारी में बताया गया था ! कि अब तक करदाताओं को 2.15 लाख करोड़ रुपये का आयकर रिफंड ( Income Tax Refund ) जारी किया जा चुका है ! करदाताओं को अप्रैल से ही रिफंड राशि जारी की जा रही है ! आपका रिफंड अभी तक आया है या नहीं, यह जानने के लिए आपको रिफंड स्टेटस चेक करना होगा !
ITR CBDT Refund

आईटीआर दाखिल ( ITR Filing ) करने के बाद अगर किसी तरह का रिफंड बनता है ! तो उसे आयकर विभाग द्वारा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है ! इसके तहत आयकर विभाग ( Income Tax Department ) लगातार रिफंड जारी कर रहा है ! केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक सरकार ने करदाताओं को 2.15 लाख करोड़ रुपये का रिफंड ( Income Tax Refund ) जारी किया है !
66.92 प्रतिशत अधिक रिफंड जारी किए गए
आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के अंतर्गत रिफंड का यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि में 66.92 फीसदी ज्यादा है ! इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 तक करदाताओं को रिफंड ( Income Tax Refund ) के तौर पर 1.53 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए थे !
ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस
- सबसे पहले करदाता आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं !
- अब पैन, आधार नंबर या यूजर यूजर आईडी डालकर पासवर्ड से लॉगइन करें !
- यहां ई-फाइल ऑप्शन के तहत इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं ! इसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न के विकल्प को चुनें !
- अब फाइल ( ITR File ) किए गए नवीनतम आईटीआर की जांच करें और विवरण देखने के लिए जाएं !
- आपकी धनवापसी स्थिति यहां दिखाई देगी ! इसमें आपको यह जानकारी मिल जाएगी ! कि किस तारीख को रिफंड जारी किया गया या किस तारीख को रिफंड जारी किया जाएगा !
रिफंड क्यों नहीं मिलता : ITR CBDT Refund
अगर आपको अब तक अपना इनकम टैक्स रिफंड ( Income Tax Refund ) नहीं मिला है ! तो इसके कई कारण हो सकते हैं ! पिछली आईटीआर फाइलिंग ( ITR Filing ) की बकाया मांग के कारण टैक्स रिफंड में देरी हो रही है ! दरअसल, पिछले वित्त वर्ष में कई करदाताओं को विभाग की ओर से इंटिमेशन नोटिस जारी किए गए थे ! लेकिन कई लोगों ने इनका जवाब नहीं दिया या पोर्टल पर अपडेट नहीं किया ! ऐसे करदाताओं को आयकर विभाग ( Income Tax Department ) से रिफंड मिलने में देरी हो रही है !
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