Income Tax Return 2022 : इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस महीने के अंत यानी 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल ( Income Tax Return Filling ) करना होगा. ! ऐसा नहीं करने पर टैक्स रिटर्न करने वालों को देना पड़ सकता है भारी जुर्माना ! आयकर विभाग ( Income Tax Department ) द्वारा प्रस्तुत विवरण जानना चाहिए !
Income Tax Return 2022

वित्तीय वर्ष 20222-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर है , जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। क्या अब ITR फाइल ( ITR Filling ) करने पर लगेगी पेनल्टी हर कोई ऐसा ही सोच रहा है और यह सच भी है, लेकिन हर मामले में नहीं…जानकारों का कहना है कि यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका आईटीआर केस ( Income Tax Return Case ) किसके तहत आता है। जिन परिदृश्यों में किसी दंड का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, उनका उल्लेख किया गया है
जुर्माने से बचाव ( Income Tax Return 2022 )
इस बारे में बात करते हुए सीए अभय शर्मा ने कहा कि अगर आप तय तारीख के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) का इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल नहीं करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. समय के बाद आय कर रिटर्न फाइल ( Income Tax Filling ) करने से इस जुर्माने से बचा जा सकता है !
नोटिस मिलने का नहीं होगा कोई डर
इसके अलावा उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने समय पर आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल नहीं किया ! आयकर विभाग ( Income Tax Department ) आप इससे नोटिस प्राप्त कर सकते हैं नोटिस की परेशानी से बचने के लिए समय पर आईटीआर ( ITR Filling ) जमा करना फायदेमंद है !
ब्याज बचत
इसके अलावा अगर इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) रूल्स की बात करें तो उनके मुताबिक अगर किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234B दिया जाएगा. इसके तहत हर महीने 1 फीसदी का ब्याज पेनल्टी के तौर पर देना होगा। यदि आप समय पर रिटर्न दाखिल ( ITR Filling ) करते हैं, तो आप देय आयकर पर ब्याज बचा सकते हैं !
टैक्सपेयर्स ने गिनाए ये 5 कारण
टैक्सपेयर पोर्टल से संबंधित समस्या की शिकायत कर रहे हैं और आयकर विभाग ( Income Tax Department ) से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं ! ट्विटर पर CA नितिन नायक नाम के एक यूजर ने लिखा ! उन्होंने इसे बढ़ाने की मांग के पीछे अपने तर्क भी दिए !
- 26AS और AIS मेल नहीं खा रहे !
- पोर्टल ( Income Tax Portal ) पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है !
- 26AS 15 जून तक अपडेट नहीं किया गया !
- समय पर फाइल ( ITR File ) करने के लिए फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं !
- टीडीएस और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीखें आपस में टकराती हैं !
लॉस कैरी फॉरवर्ड
इसके अलावा इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) रूल्स के मुताबिक अगर आप नियत तारीख से पहले आईटीआर फाइल ( Income Tax Filling ) करते हैं तो आप अपने नुकसान को अगले वित्तीय वर्षों तक ले जा सकते हैं यानी अगले वित्तीय वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं !
देर से आईटीआर दाखिल करने के कई नुकसान हैं
साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि ITR (Income Tax Return File) दाखिल करने में देरी के कारण करदाता को जुर्माना भरना पड़ता है ! साथ ही आपको कई तरह की इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) छूट भी नहीं मिलती है ! यह आयकर ( Income Tax Department ) अधिनियम की धारा 10ए और धारा 10बी के तहत छूट नहीं देता है।
आय कर रिटर्न : वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत आपको छूट नहीं मिलेगी ! इसके अलावा बताया जा रहा है कि आयकर रिटर्न ( Income Tax Filling ) देर से दाखिल करने से करदाता को आयकर ( Income Tax Department ) अधिनियम की धारा 80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत लाभ मिलेगा। कटौती का लाभ भी नहीं मिलेगा !
UPI माध्यम से Payment करें
आयकर विभाग ( Income Tax Department ) द्वारा प्रदान की गई! नई सेवा के हिस्से के रूप में, डेबिट कार्ड के अलावा, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, पे-एट-बैंक काउंटर, यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से भी कर इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) किया जा सकता है !
देना पड़ सकता है जुर्माना ITR Department को ( Income Tax Return 2022 )
निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई आईटीआर दाखिल ( ITR Filling ) नहीं वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से! आयकर ( Income Tax Department ) अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194P सम्मिलित की गई है ! यह प्रदान करने के लिए कि केवल 75 वर्ष से! अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में पेंशन आय और ब्याज है आय ! जिस बैंक में उन्हें ऐसी पेंशन मिलती है, वह उनके खाते में रखी जाती है ! उन्हें आईटीआर दाखिल ( ITR Filling ) करने की आवश्यकता नहीं होती है ! और आईटीआर ( Income Tax Return ), आयकर भारत ने कहा है !
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