EPS Pension Rule Update : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ! कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के सदस्य जो कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य है ! पेंशन ( Pension ) के लिए अधिक योगदान कर सकते हैं, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों ! इसने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न कई वर्षों के भ्रम को दूर कर दिया है ! जिसने इस संबंध में 22 अगस्त, 2014 की ईपीएफओ अधिसूचना को रद्द कर दिया था !
EPS Pension Rule Update

कोई भी व्यक्ति जो 1 सितंबर, 2014 को या उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund Organisation ) योजना में शामिल हुआ है ! यदि उसका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है ! तो वह कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा ! पेंशन की गणना के लिए अधिकतम पेंशन ( Pension ) योग्य वेतन अभी भी 15,000 रुपये प्रति माह है ! जैसा कि ईपीएफओ ने 2014 में अधिसूचित किया था ! मूल वेतन 15,000 रु.
अब EPFO को एक संयुक्त घोषणा पत्र देना होगा
फैसले ने उन कर्मचारियों को एकमुश्त राहत की पेशकश की है ! जो 1 सितंबर, 2014 को EPS ( Employees Pension Scheme ) के सदस्य थे और ईपीएस में अधिक योगदान कर रहे थे ! यानी, उनके वास्तविक वेतन पर योगदान अगर यह 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक था ! इन कर्मचारियों को अब अधिक राशि पर योगदान जारी रखने के लिए अपने नियोक्ता के साथ EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) को एक संयुक्त घोषणा पत्र देना होगा ! यह घोषणा निर्णय की तारीख से चार महीने के भीतर दी जानी चाहिए ! जिसका अर्थ है 4 मार्च, 2023 को या उससे पहले ! यह घोषणा करने वाले कर्मचारियों के लिए, पेंशन ( Pension ) की गणना उनके उच्च वेतन पर की जाएगी !
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों को रद्द किया : EPS Pension Rule Update
सुप्रीम कोर्ट ने उन संशोधनों में से एक को रद्द कर दिया है ! जिसके तहत कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान देने की आवश्यकता होती है ! यह माना गया ! कि EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) अधिनियम जिसके तहत EPS ( Employees Penson Scheme ) बनाया गया था ! की धारा 6ए के तहत सदस्यों को ये अतिरिक्त योगदान करने की आवश्यकता की शक्ति उपलब्ध नहीं थी ! हालांकि, उसने इस हिस्से को 6 महीने के लिए टाल दिया है ! ताकि ईपीएफओ यह समझ सके कि पेंशन फंड ( Pension Fund ) में अतिरिक्त योगदान कैसे प्राप्त किया जाए ! ताकि फंड समाप्त न हो !
अतिरिक्त राशि पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान
इसका मतलब यह होगा ! कि 6 महीने की अवधि के लिए, 1 सितंबर 2014 को ईपीएस सदस्य जिन्होंने अपने पेंशन खाते ( Pension Account ) में उस समय अधिक योगदान का विकल्प चुना था ! उन्हें अभी भी अतिरिक्त राशि पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान करने की आवश्यकता होगी ! उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 को EPS ( Employees Pension Scheme ) सदस्य था ! प्रति माह 20,000 रुपये कमा रहा था ! इस उदाहरण में, ईपीएस योगदान की गणना 2014 EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) अधिसूचना में उल्लिखित सूत्र के अनुसार 15,000 रुपये के 8.33% + 5,000 रुपये के 1.16% (20,000 रुपये – 15,000 रु के रूप में की जाएगी ! 6 महीने पूरे होने के बाद, ईपीएफओ को स्पष्ट करना होगा ! कि ईपीएस खाते ( EPS Account ) में अधिक योगदान कैसे काम करेगा !
Employees Pension Scheme
EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) अधिनियम के तहत, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के 12% के बराबर योगदान करते हैं ! EPS ( Employees Pension Scheme ) खाते में कर्मचारी का पूरा योगदान जमा होता है ! योग्य कर्मचारियों के लिए, नियोक्ता मूल वेतन का 8.33% जो इस उद्देश्य के लिए 1,5000 रुपये पर कैप किया गया है ! ईपीएस खाते ( EPS Account ) में और शेष कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा करता है !
Employees’ Provident Fund Organisation
कोई भी व्यक्तिगत कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 के बाद EPS ( Employees Pension Scheme ) योजना में शामिल हुआ ! और ईपीएस का सदस्य बन गया ! चूंकि शामिल होने के समय मूल वेतन 15,000 रुपये से कम था ! के पास ईपीएस में अधिक योगदान करने का विकल्प नहीं है ! राहत केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो 1 सितंबर 2014 को EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) सदस्य थे !
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