Employees Pension – Schemes : कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन ( Pension ) तय होती है। लेकिन, जैसा कि एक सीमा है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं होती है। इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के तहत निवेश की सीमा हटाने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना-देना है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यहां आपको समझाने जा रहे हैं !
EPS Employees Pension – Schemes

उम्मीद है कि ईपीएफओ बोर्ड सीबीटी पर 15,000 रुपये की कर्मचारी पेंशन योजनाओं ( Employees Pension Scheme ) की मासिक कैपिंग पर फैसला करेगा ! इसे सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) की अगली बैठक में शामिल किया जा सकता है ! यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. EPFO के अनुसार यह कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS ) 16 नवंबर 1995 से लागू की गई थी ! यह योजना उन कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है ! ईपीएफओ ( EPFO ) की ईपीएस 1995 योजना के तहत 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन ( Pension ) की सुविधा 1 सितंबर 2014 से शुरू की गई थी !
क्या है ईपीएस लिमिट हटाने का मामला : Employees Pension – Schemes
इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला. वर्तमान में, अधिकतम पेंशन ( Pension ) पात्र वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है ! मतलब आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही की जाएगी ! इस ( Employees Pension Scheme ) सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है ! 12 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है ! है ! हालांकि इस पर लगातार चर्चा हो रही है !
ईपीएस के संबंध में अब क्या नियम हैं
जब हम नौकरी शुरू करते हैं और कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के सदस्य बन जाते हैं, तो हम भी ईपीएस ( EPS ) के सदस्य बन जाते हैं ! कर्मचारी अपने वेतन का 12% EPF में देता है, उसकी कंपनी भी उतनी ही राशि देती है ! , लेकिन इसका एक हिस्सा 8.33% EPS में भी जाता है ! जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन ( Pension ) योग्य वेतन केवल 15 हजार रुपये है यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम (15000 का 8.33%) 1250 रुपये है ! कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर भी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15 हजार रुपये माना जाता है, इसके अनुसार कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के तहत अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है !
ऐसे होती है पेंशन की गणना
एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में योगदान देना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए पेंशन ( Pension ) योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6500 रुपये होगी ! अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) में शामिल हुए हैं तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये होगी ! अब देखिए पेंशन की गणना कैसे होती है !
ईपीएस गणना फॉर्मूला
- मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस अंशदान के वर्ष)/70
- यहां मान लीजिए कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस ( EPS ) में योगदान देना शुरू किया, तो पेंशन ( Pension ) योगदान 15,000 रुपये होगा ! मान लीजिए उसने 30 साल काम किया है !
- मासिक पेंशन = 15,000X30/7 = 6428 रुपये
अधिकतम और न्यूनतम पेंशन
यह ध्यान दिया जा सकता है कि कर्मचारी की 6 महीने या उससे! अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा! और यदि यह कम है तो इसकी गणना नहीं की जाएगी ! मतलब अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ने! 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा ! लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है! तो सिर्फ 14 साल की सर्विस ही गिनी जाएगी !कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के तहत! न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है !
EPF योजना के लिए कौन पात्र है : Employees Pension – Schemes
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका EPFO सब्सक्राइबर होना जरूरी है ! किसी भी EPFO सब्सक्राइबर यानी सदस्य के ! वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि EPF खाते ( EPF Account ) में जमा की जाती है ! इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन मद में जाती है ! साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) 95 पेंशन योजना ( Pension Scheme ) के तहत ! पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को ! कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी ! इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सदस्य 50 साल से कम उम्र की ! दर से भी अपना EPS पेंशन फंड ( Pension Fund ) निकाल सकता है !
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